UP Mukhamantri Krishak Durghatna उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ के द्वारा किसानों की भलाई के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। ऐसे ही एक योजना उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2024 जारी किया गया है। इस योजना के बारे में अधिक जानकारी इस आर्टिकल के जरिए किया जा रहे हैं। UP Mukhaymantri Krishak Durghatna kalyan Yojna 2024 योजना का लाभ के रूप में सहायता राशि प्रदान की जाती है। इस योजना से संबंधित पूरी जानकारी जैसे ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? योजना की शुरुआत कब हुई, इस योजना लिए आवेदन कैसे करें? पात्रता क्या है? इन सब की जानकारी इस अपडेट सरकारी योजना तक जानकारी के अंतर्गत दी जा रही है।
यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2024 का उद्देश्य
सावधानी के बावजूद भी कृषक कार्य में दुर्घटनाएं घट जाती है ऐसे में आता हाथ में परिवार के किसानों को सरकार के द्वारा सहायता राशि इस योजना के तहत दी जाती है। इस योजना का नाम उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2024 है। फसल की बुवाई से लेकर कटाई तक की काम में कई तरह के कार्य करने किस को होते हैं ऐसे में अगर कोई दुर्घटना होती है तो इसकी क्षतिपूर्ति के लिए सरकार इस योजना को लेकर आई है ताकि किसानों को इस मुसीबत के समय सहायता मिल सके।
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2024 किसानों के परिवार की सहायता करने वाली यह योजना किसी अपनी घटना के होने पर इस योजना के तहत उन्हें सहायता दी जाती है। दुर्घटना के कारण अगर किसी किसान का निधन हो जाता है तो उसे सरकार की तरफ से ₹500000 की आर्थिक मदद दी जाती है। यदि दुर्घटना के कारण विकलांगता की स्थिति होती है तो उसे ₹200000 तक की सहायता राशि दी जाती है।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2024
- योजना का नाम: मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना
- योजना की शुरुआत: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा की गई।
- योजना का उद्देश्य: राज्य की किसानों की आर्थिक मदद प्रदान करना।
- योजना का ऑफिशियल वेबसाइट: https://edistrict.up.gov.in/edistrictup/
- टोल फ्री नंबर: 0522-2304706
योजना की शुरुआत कब हुई
आपको बता दे कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश के किसानों की भलाई के लिए और उनका सामाजिक सुरक्षा देने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ द्वारा यह जन कल्याणकारी योजना की शुरुआत 2019 में की गई थी। इस योजना का संचालन जिले के डीएम द्वारा किया जाता है।
इस योजना को 14, सितंबर 2019 से के बाद से लागू किया गया है। दुर्घटना में हताहत हुए किसान को इस योजना के तहत सहायता राशि सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। आपका किसी योजना के अंतर्गत 2 करोड़ से ज्यादा किसानों की सहायता सरकार ने किया है।
किसान दुर्घटनावश मृत्यु होने पर उनके परिवार को ₹500000 की सहायता राशि दी जाती है। 60% विकलांगता होने पर आर्थिक सहायता के रूप में ₹200000 है दिए जाते हैं।
योजना के लिए पात्रता
इस योजना के अंतर्गत 18 साल से 70 साल तक के किसान को इस योजना के अंतर्गत कवर किया जाता है। उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना जरूरी है। भूलेख खतौनी में नाम दर्ज होना जरूरी होता है। इस योजना के अंतर्गत हताहत किसान के परिवार के सदस्यों जैसे माता-पिता और पत्नी-बेटा-बेटी को सहायता राशि प्रदान की जाती है। इसके अलावा उनके आश्रितों को सहायता राशि प्रदानकी जाती है।
लगने वाले दस्तावेज का नाम
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत लगने वाले डॉक्यूमेंट की सूची निम्नलिखित है-
तहसील से मिली हुई खतौनी की प्रामाणिक प्रति।
बटाईदार के अनुसार कोई एक प्रमाण पत्र।
दुर्घटनाग्रस्त मृतक/विकलांग व्यक्ति की उम्र का प्रमाण
मृत्यु प्रमाण पत्र।
मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा विकलांगता का दिया गया प्रमाण पत्र।
मृतक के उत्तराधिकार का प्रमाण पत्र,
मोबाइल नंबर, आधार कार्ड बैंक, पासबुक की छाया प्रति।
योजना के लिए आवेदन कैसे करें
इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।। मुख्यमंत्री दुर्घटना किसान योजना के अंतर्गत आवेदन ऑनलाइन सहज जन सेवा केंद्र के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है।