Income Certificate : सरकारी और राज्य सरकारी योजनाओं में फायदा उठाने के लिए इनकम सर्टिफिकेट मांगा जाता है। विद्यालय में प्रवेश के के समय बच्चों के माता-पिता का इनकम सर्टिफिकेट भी लगता है। कई तरह की सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आय प्रमाण पत्र एक जरूरी दस्तावेज बन गया है। इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं इसके बारे में पूरी जानकारी।
हर राज्य में इनकम सर्टिफिकेट (Income Certificate) वहां की राज सरकार बनती हैछं दरअसल जिले के तहसील से या इनकम सर्टिफिकेट तहसीलदार द्वारा जारी किया जाता है। अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी है तो इनकम सर्टिफिकेट किस तरह ऑनलाइन बनवा सकते हैं इसके बारे में जानकारी इस अपडेट खबर के साथ हम दे रहे हैं। दूसरे राज्यों की इनकम सर्टिफिकेट की जानकारी के लिए हमारे दूसरे आर्टिकल को पढ़ना ना भूलें।
PM Surya Ghar Rajasthan रजिस्ट्रेशन शुरू उठाएं तुरंत फायदा, मुफ्त मिल रही बिजली
छत्तीसगढ़ इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं
Chhattisgarh government incom certificate : हर नागरिक चाहे उसकी आय कितनी भी हो, उसके लिए आय प्रमाण- पत्र जारी करने की सुविधा हर राज्य सरकार प्रदान करती है।
छत्तीसगढ़ के निवासी अपना इनकम सर्टिफिकेट ऑनलाइन ऐसे बनवाएं
सबसे पहले आपको बता दे इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको किन किन तरह की डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है।
- फार्म 16 जहां आप काम करते हैं उसे नियोक्ता से प्राप्त कर सकते हैं।
- पटवारी, पार्षद या सभासद द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।
- भूमि या घर की संपत्ति से होने वाली आय
- दूसरे प्रमाण पत्र
आय सर्टिफिकेट ( Income Certificate) बनाने के लिए शुल्क
छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ₹30 शुल्क लोक सेवा केंद्र की तरफ से लिया जाता है।
इसके अलावा सरकार द्वारा जारी किए गए इन इनकम सर्टिफिकेट के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।
इसलिए इनकम सर्टिफिकेट के लिए केवल सेवा शुल्क ₹30 लोक सेवा केंद्र की तरफ से ही लगता है।
इनकम सर्टिफिकेट कौन-कौन बनवा सकता है
(income certificate for Chhattisgarh citizen) आय प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ के सभी निवासी बनवा सकते हैं।
आय प्रमाण पत्र बनवाने में कितना लगता है समय
ऑनलाइन आवेदन करने के 15 दिन के बाद आपका इनकम सर्टिफिकेट ऑनलाइन बन जाता है जिसे आप लोक सेवा केंद्र की लोगों से डाउनलोड कर सकते हैं।
इनकम सर्टिफिकेट ऑनलाइन कैसे बनवाएं
छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए उन्हें लोक सेवा केंद्र की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होता है।
इस लोक सेवा केंद्र की वेबसाइट का लिंक हम नीचे दे रहे हैं।
इनकम सर्टिफिकेट बननाने आधिकारिक वेबसाइट से बनाने के लिए यहां क्लिक करें
इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे। यहाॅं पर लाॅगिन का ऑप्शन आता है। इसके बाद माॅंगी गई सारी जानकारी और दस्तावेज़ दर्ज करना है। निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा करना है।
सबमिट करने के बाद आपका ऑनलाइन आवेदन-पत्र संबंधित विभाग तक पहुंच जाता है। 15 दिन बाद यहीं से आप अपना इनकम सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं।